IC57 - अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • अग्नि बीमा पॉलिसियों के समक्ष आग से या अग्निजन्य या अन्य घटना से, जिन्हें बीमाकृत जोखिमों में सामान्यतया समाविष्ट किया जाता है, पहुंचने वाली हानि के समक्ष बीमा संविदा प्रवृत करने का व्यवसाय है जिसमें प्रसंगवश बीमा के कुछ अन्य वर्गों का अन्यथा समावेश रहता है.
  • अग्नि या इन संबद्ध आपदाओं के कारण पहुंचने वाली सामग्री क्षति को अग्नि पॉलिसी के अंतर्गत आवरित किया गया है। सामग्री क्षति के अतिरिक्त, हो सकता है कि परिणामी हानियां भी होती हों जैसे कि उत्पादन हानि के फलस्वरुप हुई लाभ की हानि, आदि। ये हानियां अलग से एक बीमा पॉलिसी के अंतर्गत आवरित की जाती हैं जिसे परिणामी हानि (अग्नि) पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अध्याय 9 और 10 में चर्चा की गई है।
  • अग्नि बीमा पॉलिसी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है - यह बीमाकर्ताओं और बीमाधारक के मध्य किया जाने वाला एक ऐसा करार है जिसके माध्यम से बीमाकर्ता प्रीमियम प्राप्त हो जाने पर बीमाधारक को कथित अवधि के दौरान बीमाकृत सम्पत्ति को आग या अन्य विनिर्दिष्ट जोखिमों से पहुंचने वाली क्षति या विनाश के परिणामस्वरुप पहुंचने वाली वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति (बीमाकृत राशि के अध्यधीन) करने का वचन देते हैं।
  • क्षतिपूर्ति के सिद्धांत का मतलब है बीमाधारक को केवल उसे पहुंची हानि की सीमा तक ही क्षतिपूरित करना, लाभ उठा सकने या अनुचित तौर पर लाभान्वित हो सकने की अनुमति नहीं है।
  • बीमा के उद्देश्य से "बाजार मूल्य" या "वास्तविक नकदी मूल्य" से तात्पर्य है लागत में से आयु, उपयोग, रख - रखाव, आदि पर आधारित मूलयह्रास घटाते हुए उसी तरह की बिल्डिंग के निर्माण पर आने वाली वर्तमान लागत।

IC 57 अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा

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