IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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भारतीय मोटर तृतीय पार्टी अस्वीकृत जोखिम बीमा पूल वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्य करता है, ताकि - i. सभी बीमाकर्ताओं की परस्पर न्यायोचित और निष्पक्ष साझेदारी हो, ii. इसे ठीक से चलाया जा सके, iii. दावा प्रबंधन का कार्य दक्षता से किया जा सके।
इस नए पूल की संरचना वाणिज्यिक वाहनों के तृतीय पार्टी बीमा से जुड़े मुद्दों को सुलझाने और उनमें सुधार लाने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है तथा इसे कार्यान्वित करना सहज है। यह सुनिश्चित करता है कि बीमा आवरण की उपलब्धता के बारे में बीमाकर्ताओं की ओर से किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
आईआरडीए तृतीय पार्टी मोटर बीमा के लिए प्रशुल्क निर्धारित करता है ताकि आपूर्ति पक्ष से कोई कठिनाई नहीं हो अर्थात, उच्च जोखिम वाले वाहन को आवरित करने में कोई असुविधा न हो।
नॉक फॉर नॉक या प्रहार के बदले प्रहार समझौते के अनुसार, भले ही किसी की भी लापरवाही रही हो, यह जरुरी है कि इस प्रकार पहुंचने वाली क्षति पॉलिसी द्वारा आवरित की गयी हो और ऐसी क्षति को आवरित करने वाला बीमाकर्ता दुर्घटना में शामिल पार्टी के विरुद्ध उसे प्राप्त प्रस्थापन के अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। इसके बदले वह पॉलिसी की शर्तों के अधीन अपने बीमाधारक को स्वयं क्षतिपूरित करेगा।
नॉक फॉर नॉक समझौते से निम्नानुसार सुविधा होती हैः i. बीमाकर्ता, अंतर्कंपनी मुकदमेबाजी से बच जाते हैं, इस तरह खर्च कम हो जाता है।, ii. इससे बीमाधारक को सुविधा होती है जिससे वह सीधे अपने बीमाकर्ता से अपना दावा वसूल कर लेता है। iii. इससे बीमा कराने वाली जनता को भी लाभ होता है, क्योंकि दावों की लागत में आने वाली कमी अंततः कम प्रीमियम में प्रदर्शित होती है।