IC14 - बीमा व्यवसाय का विनियमन परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से बीमाकर्ता का मतलब सभी भारतीय साधारण बीमा कंपनियों, एआईसीएल एवं ईसीजीसी सहित, स्वास्थ्य बीमा कंपनियां। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, छूट प्राप्त बीमाकर्ता, लॉयड द्वारा भारत में खोलीगयी शाखाएं, अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ता जिन्हें आईआरडीएआई द्वारा शाखाएँ स्थापित करने हेतु लाइसेन्स प्रदान किया गया है।
  • "वित्तीय वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष है।
  • केवल बीमा ब्रोकरों को एक "बीमा बैंक खाता" रखने की आवश्यकता है। बीमा मध्यस्थता से 50% से अधिक आय अर्जित करने वाले कॉर्पोरेट एजेंटों और बीमा ब्रोकरों को एक पेशेवर क्षति क्षतिपूर्ति पॉलिसी बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
  • समग्र बीमा एजेंट (कंपोजिट इंश्योरेंस एजेंट) का अर्थ है कि एक बीमा एजेंट अधिक से अधिक तीन जीवन बीमा कंपनियों, तीन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों और तीन साधारण बीमा कंपनियों के लिए बीमा एजेंट के रूप में कार्य करता है
  • ब्रोकर के कार्य का दायरा कॉर्पोरेट / व्यक्तिगत एजेंटों की तुलना में व्यापक हैं। इसमें रिकॉर्ड, जोखिम प्रबंधन एवं परामर्श आदि को बनाए रखना शामिल है।

IC14 बीमा व्यवसाय का विनियमन

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