IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 108 के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को सात सालों तक नहीं सुना गया है, तो कानून की धारणा है कि वह मर चुका है, हालांकि यह एक अनुमान है जो विवादित है।
  • पॉलिसी राशि या तो प्रस्तावक या उसके समनुदेशिती या उसके द्वारा नामित या समनुदेशित, प्रमाणित निष्पादक या प्रशासक या कानूनी प्रतिनिधि को देय हो सकती है।
  • वसीयत का अर्थ है संपत्ति के संबंध में वसीयतकर्ता के इरादे की विधिक घोषणा, जिसे वह अपनी मृत्यु के बाद प्रभावी रूप में लेना चाहता है।
  • केवल वसीयत द्वारा नियुक्त निष्पादक या वारिस को ही वसीयत दी जाएगी।
  • सार्वभौमिक वारिस वह व्यक्ति है जिसे पूरी संपत्ति दी जाती है एवं अवशिष्ट वारिस वह है जिसे वसीयतकर्ता द्वारा अन्य बकाया वितरण के बाद संपत्ति के अधिशेष या अवशिष्ट लेने के लिए नामित किया जाता है।

IC 24 जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष