IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • बीमाघारक के उत्पाद या कार्य को छोड़कर उस मूर्त सम्पत्ति को ह्रासित सम्पत्ति कहते हैं जो जिसे निम्नलिखित के कारण प्रयोग में नहीं लाया जा सकता या जो कम उपयोगी होती हैः i) ह्रासित सम्पत्ति में बीमाधारक के उन उत्पादों या कार्यों का समावेश रहता है जिनके बारे में यह पता रहता है या समझा जाता है कि वे दोषयुक्त, अक्षम, अपर्याप्त या खतरनाक किस्म के हैं। ii) बीमाधारक संविदा या अनुबंध की शर्तों का पालन कर पाने में नाकामयाब रहा है।
  • ऐसी सम्पत्ति को निम्नलिखित द्वारा फिर से अपनी यथास्थिति में लाया जा सकता हैः i) बीमाधारक के उत्पाद या कार्य की मरम्मत, प्रतिस्थापन, समायोजन या निष्कासन या ii) संविदा की शर्तों का पालन करना।
  • बीमाकृत संविदा से तात्पर्य हैः क) किसी परिसर की पट्टेदारी हेतु की गयी संविदा। तथापि, इसमें संविदा के उस हिस्से का समावेश नहीं रहता है जिसमें सम्पत्ति के भूस्वामी या मालिक को पट्टे पर दिये गये परिसर या बीमाधारक द्वारा अस्थाई रुप से किराये पर दिये गये परिसर को आग से पहुंचने वाली क्षति के समक्ष क्षतिपूरित किया जाता है। ख) रेलपथ अनुबंध (side track agreement) ग) लिफ्ट के रखरखाव हेतु किया गया अनुबंध घ) किसी भी संविदा का वह खंड जहां टाॅर्ट कानून के अंतर्गत दूसरों की ओर से दायित्व स्वीकारा जाता है। इसमें निर्माण, रेलवे का रखरखाव, खाका खींचने, क्षेत्र आदेश या विशिष्टीकरण या निर्देश या निर्देश दे पाने में असफल रहने वाले आर्किटेक्ट, इंजीनियर या सर्वेयरों का समावेश नहीं है।
  • पट्टेदारी पर रखा गया कामगार वह व्यक्ति होता है जिसे किसी कामगारों को पट्टे पर देने वाली फर्म की ओर से एक अनुबंध के तहत बीमाधारक के व्यवसाय से संबंधित कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए रखा जाता है।
  • लादने और उतारने का मतलब होता है किसी वायुयान, वाटरक्राफ्ट या ऑटो में रहने के दौरान या उससे बाहर निकलते समय उसके भीतर जाता या उसमें चढ़ना। लेकिन इसमें ऐसे क्राफ्ट या ऑटो के साथ नहीं जोड़े गये हेंड ट्रक के अलावा किसी मशीनी साधन की सहायता से ऐसा किया जाना शामिल नहीं है।

IC 74 दायित्व बीमा