IC01 - बीमा के सिद्धांत परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • तृतीय-पक्ष प्रशासक (टीएपीए) एक विशेष स्वास्थ्य बीमा सेवा प्रदाता है, जो विभिन्न सेवाओं को प्रदान करता है, जैसे, अस्पतालों के साथ नेटवर्किंग, दावे-प्रसंस्करण, और दावे निपटान।
  • भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा अधिनियम का संचालन करने और बीमा उद्योग के क्रमशः विकास को विनियमित करने, उसे बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए एक विनियमन प्राधिकरण है।
  • बीमित व्यक्तियों की शिकायतों को संभालने और शिकायतों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं को कम करने, उन शिकायतों के निवारण के लिए बीमा लोकपाल नियुक्त किया जाता है। यह संस्था पॉलिसी-धारकों के हितों के संरक्षण के लिए बीमा लोकपाल नियुक्त किया जाता है। यह संस्था पॉलिसी-धारकों के हितों के संरक्षण के लिए और प्रणाली में उनके विश्वास को बनाये रखने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। वर्तमान में, भारतभर में 17 शहरों में लोकपाल कार्यालय हैं।
  • भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) शिकायत निवारण तंत्र के तहत, ग्राहक डायल कर सकते हैं 155255, जो कि, एक टोल फ्री नंबर है या ईमेल है complaints@irda.gov.in जहाँ बीमा कंपनियों के विरुद्ध उनकी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  • संस्थान, जैसे भारतीय बीमा संस्थान, इन्स्टिट्यूट ऑफ़ एक्युअरिज़ ऑफ़ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षक और समायोजक संस्थान, और कई अन्य संस्थान बीमा-प्रशिक्षण और सेवाएँ प्रदान करते हैं, और डिप्लोमा और फेलोशिप डिप्लोमा और विभिन्न अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।

IC 01 बीमा के सिद्धांत

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