IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • c) अनुबंध के किसी पक्ष को, हालांकि निर्दोष तरीके से, ऐसी चीज की वास्तविकता के बारे में गलती करने के लिए मजबूर करता है जो समझौते का विषय है।
  • जब वचनदाता की इच्छा से; वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति ने : कुछ किया है या कुछ करने से परहेज किया है या, कुछ करता है या कुछ करने से परहेज करता है या, कुछ करने या कुछ करने से बचने का वादा करता है - इस तरह का कार्य या परहेज या वादा, वादे के लिए एक प्रतिफल कहलाता है।
  • बनयोन ने जीवन बीमा अनुबंध को इस प्रकार परिभाषित किया है : "एक जीवन बीमा अनुबंध वह है जिसमें एक पार्टी किसी विशेष घटना के घटित होने पर, जो मानव जीवन की अवधि में आकस्मिक है, दूसरे पक्ष द्वारा एक छोटी सी राशि के तत्काल भुगतान या समय-समय पर इसके बराबर एक निश्चित राशि के भुगतान के प्रतिफल में, एक निर्दिष्ट धनराशि भुगतान करने पर सहमत होती है।"
  • बीमा अधिनियम, 1938 में जीवन बीमा अनुबंध की परिभाषा शामिल नहीं है। लेकिन अधिनियम की धारा 2(11) जीवन बीमा व्यवसाय को इस प्रकार परिभाषित करती है : "जीवन बीमा व्यवसाय" का मतलब है मानव जीवन पर बीमा के अनुबंधों को प्रभावी करने का व्यवसाय जिसमें ऐसा अनुबंध शामिल है जिसके द्वारा मृतयु (सिर्फ़ दुर्घटना से होने वाली मौत को छोड़कर) होने पर या मानव जीवन पर निर्भर कोई आकस्मिक घटना घटित होने पर धनराशि भुगतान करने का आश्वासन दिया जाता है। इसमें ऐसा अनुबंध भी शामिल है जो मानव जीवन पर निर्भर एक अवधि के लिए प्रीमियमों के भुगतान के अधीन है और इसमें निम्नलिखित को शामिल माना जाएगा :
  • a) अपंगता और दोगुना या तिगुना क्षतिपूर्ति दुर्घटना लाभ प्रदान करना, अगर बीमा के अनुबंध में ऐसा प्रावधान किया गया है। b)मानव जीवन पर वार्षिकियां प्रदान करना, और c) सेवा निवर्तन भत्ते और वार्षिकियाँ प्रदान करना जो सिर्फ़ इसमें शामिल व्यक्तियों को या जो किसी विशेष पेशे, व्यापार या रोजगार में शामिल रहे हैं या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों की राहत और देखरेख के लिए लागू किसी फंड में से देय है।

IC 24 जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष

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