IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • आकस्मिक अनुबंध कुछ करने या नहीं करने का एक अनुबंध है, अगर अनुबंध के साथ - साथ होने वाली कोई घटना घटित होती है या नहीं होती है।
  • बीमा का अनुबंध अपनी प्रकृति में संयोग के अधीन, स्वैच्छिक, निष्पादक, आपसी सहमति वाला, सशर्त, व्यक्तिगत और क्षतिपूर्ति वाला होता है।
  • निम्नलिखित तत्व एक वैध अनुबंध बनाते हैं : प्रस्ताव और स्वीकृति और उनका संचार, अनुबंध की पार्टियां और कानूनी तौर पर लागू किया जा सकने वाले अनुबंधों में प्रवेश करने की उनकी क्षमता, आम सहमति, प्रतिफल, उद्देश्य की वैधता
  • धारा 11 कहती है कि कौन अनुबंध में प्रवेश करने में सक्षम है : ऐसा व्यक्ति जो वयस्क, स्वस्थ मानसिक स्थिति वाला है और जिसे कानून ने अयोग्य नहीं ठहराया है।
  • आम सहमति (Consensus ad idem): दो या दो से अधिक व्यक्तियों को सहमत कहा जाता है जब वे एक ही अर्थ में एक ही बात पर सहमत होते हैं।

IC 24 जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष

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