IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • सहमति निम्न कारणों से होने पर स्वतंत्र नहीं होती है : जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलतबयानी, गलती।
  • प्रतिफल ऐसी चीज है जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष के पास, दूसरे पक्ष द्वारा वापसी के बदले में दी जाती है।
  • अनुबंध का प्रतिफल या उद्देश्य कानूनी होना चाहिए
  • वादे का निष्पादन किसी अनुबंध के तहत कानूनी दायित्व के निर्वहन का सामान्य तरीका है।
  • बीमा नियम, 1939 का नियम 12 कहता है कि प्रस्ताव फ़ॉर्म में ब्यौरा (स्टेटमेंट) प्रिंट किया जाना चाहिए। आईआरडीए (पॉलिसीधारक के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 विनियम 4 में भी यह प्रावधान है कि जीवन बीमा के प्रस्ताव के साथ एक लिखित दस्तावेज़ी साक्ष्य होना ज़रूरी है।

IC 24 जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष

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