IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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अगर किसी व्यपगत पॉलिसी को वापस पूर्ण प्रभावी किया जाना है तो इसे पुनर्जीवन (रिवाइवल) के रूप में जाना जाता है।
अगर कम से कम लगातार तीन वर्षों के लिए प्रीमियम भुगतान किया गया है और आगे प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है, तो बीमाधारक पॉलिसी के सामान्य कार्यकाल से पहले पॉलिसी का समर्पण (सरेंडर) करके समर्पण मूल्य प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर पॉलिसी का समर्पण नहीं किया जाता है, तो यह आनुपातिक रूप से कम की गयी बीमा राशि के लिए एक प्रदत्त (पेड-अप) पॉलिसी के रूप में बनी रहती है।
बीमा कंपनियां पॉलिसी के पहले वर्ष में की गई आत्महत्या को अपवर्जनों की सूचि में शामिल करती हैं।
दुर्घटना में मृत्यु लाभ के क्लॉज के लिए, बीमा कंपनियां अपवर्जन के नियमों और शर्तों का उल्लेख करती हैं जिनके तहत बीमा कंपनी भुगतान करने के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने की ज़रूरत होती है।
विकलांगता लाभ स्थिति में भविष्य के प्रीमियमों की माफ़ी और/या किश्तों में निर्धारित अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का प्रावधान करता है, जब जीवन बीमाधारक व्यक्ति किसी दुर्घटना परिणाम स्वरूप पूर्ण और स्थायी विकलांगता के अधीन हो जाता है।