IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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बशर्ते कि एक नियमबद्ध हस्तांतरिति को ऋण प्राप्त करने अथवा पॉलिसी के समर्पण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
पॉलिसी का अंतरण अंशों में किए जाने पर, बीमाकर्ता की देयता, सीमित होगी - धारा 38(11) - उप-धारा(1) के तहत बीमा सुरक्षा पॉलिसी के आंशिक हस्तांतरण अथवा अंतरण के मामले में, बीमाकर्ता की देयता, आंशिक हस्तांतरण अथवा अंतरण द्वारा सुरक्षित राशि तक सीमित होगी तथा उक्त पॉलिसीधारक को उसी पॉलिसी के तहत बकाया देय राशि को पुनः हस्तांतरण अथवा अंतरित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
पूर्व हस्तांतरण के प्रभाव - सुरक्षित - हस्तांतरण अथवा अंतरण के तहत जीवन बीमा सुरक्षा पॉलिसी के हस्तांतरिति अथवा अंतरिति के कोई भी अधिकार अथवा उपाय जिन्हें बीमा सुरक्षा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 से पहले प्रभावी किया गया है, उक्त धारा के प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे।
नामांकन : "नामांकन" का अर्थ है नामित अथवा नियुक्त करना। बीमा सुरक्षा अधिनियम की धारा 39 के तहत, जीवन बीमा सुरक्षा का पॉलिसीधारक, अपने ही जीवन पर, उसकी मृत्यु के पश्चात, पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि के भुगतान हेतु व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नामित (उल्लेख अथवा नियुक्त) कर सकता है।
बीमा सुरक्षा अधिनियम 1938 की धारा 30 से भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है : नवीन परिवर्तनों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :