IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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धारा 39(4) धारा 38 के अनुसार ली गई पॉलिसी के अंतरण अथवा हस्तांतरण से नामांकन स्वतः ही रद्द हो जाएगा :
बशर्ते कि, हस्तांतरण के दौरान पॉलिसी के जोखिम वहन करने वाले बीमाकर्ता को पॉलिसी का हस्तांतरण किए जाने पर, उक्त बीमाकर्ता द्वारा समर्पण मूल्य के तहत पॉलिसी की सुरक्षा के अनुसार प्रदान किए गए ऋण को ध्यान में रखते हुए, अथवा ऋण की अदायगी पर उसके पुनः हस्तांतरण से नामांकन रद्द नहीं होगा, परंतु पॉलिसी में बीमाकर्ता के हितों की सीमा तक ही नामिती के अधिकार प्रभावी होंगे :
धाता 39(7) : इस अनुभाग के अन्य प्रावधानों के अधीन, जहाँ बीमा सुरक्षा पॉलिसी का धारक अपने निजी जीवन के संबंध में अपने माता-पिता, अथवा पति/पत्नी अथवा उसके बच्चों अथवा इनमें से किसी को भी नामित करता है, ऐसी स्थिति में, उप-धारा (6) के तहत उक्त नामिति अथवा नमितिगण, बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को देय धनराशि प्राप्त करने के पात्र होंगे, जब तक यह साबित न किया जाए कि पॉलिसीधारक, जिसका संबंध पॉलिसी के अधिकार के स्वरूप से है, स्वयं नामिति को उक्त लाभदायक अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है।
धाता 39(8) : उपरोक्त के अधीन, जहां नामिति, अथवा एक से अधिक नामितियों की उपस्थिति पर, नामित या नामितिगण, जिन पर उप-धारा (7) लागू होती है, की मृत्यु, उस व्यक्ति जिसका जीवन बीमाकृत किया गया है के बाद में परंतु पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि की अदायगी से पहले हो जाती है, ऐसी स्थिति में पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धनराशि अथवा मृत नामिति या नमितिगण (जैसा भी मामला हो) के अंश का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि, नामिति अथवा नमितियों के वारिसों अथवा कानूनी प्रतिनिधियों अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक, जैसा भी मामलो हो, को देय होगी, एवं वे उक्त धनराशि के पात्र लाभार्थी होंगे।
धाता 39(9) : उपधारा(7) एवं (8) में उल्लिखित किसी भी कथन को जीवन बीमा सुरक्षा की किसी भी पॉलिसी की धनराशि प्राप्त करने के ऋणदाता के अधिकार को नष्ट या बाधित करने हेतु परिचालित नहीं किया जाएगा।