IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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धाता 39(10) : उप-धारा (7) एवं (8) के प्रावधान बीमा सुरक्षा नियम (संशोधन) अधिनियम, 2015 की शुरुआत के बाद परिपक्व होने वाली जीवन बीमा सुरक्षा की सभी पॉलिसियों पर लागू होगी।
धाता 39(11) : जहाँ, पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी की परिपक्वता के बाद होती है, परंतु उसकी मृत्यु के कारण उसे पॉलिसी की धनराशि एवं लाभ का भुगतान नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में, उसका नामिति, पॉलिसी की धनराशि एवं लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा।
धाता (7) में लाभार्थी नामिति के संबंध में बताया गया है।
धाता 39(11) में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है।
न्यास : भारतीय न्यास अधिनियम में 'न्यास' को संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित बाध्यता के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि मालिक में सुपुर्द विश्वास एवं उसकी स्वीकृति से उत्पन्न होता है, अथवा किसी अन्य के लाभ, अथवा अन्य एवं मालिक के लाभ हेतु उसके द्वारा घोषित और स्वीकृत होता है।