IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु पर बीमा सुरक्षा पॉलिसी के लाभ के पात्र व्यक्ति को नामिति कहते हैं।
पॉलिसी को प्रभावी बनाने के दौरान अथवा पॉलिसी की परिपक्वता से पहले कभी भी पृष्ठांकन के ज़रिए नामांकन किया जा सकता है।
मौजूदा नामांकन को बदला या रद्द किया जा सकता है।
पॉलिसी पर दावा, अनुबंध करने के समय बीमाकर्ता द्वारा किए गए वादे का निष्पादन करने की मांग है। अगर बीमित व्यक्ति ने अनुबंध के अपने हिस्से का निष्पादन किया है तो बीमाकर्ता अपने हिस्से के निष्पादन हेतु बाध्य है।
यदि किसी व्यक्ति के बारे में सात साल से नहीं सुना गया है तो, क़ानून की यह अवधारणा है कि वह मर चुका है हालांकि यह एक परिकल्पना है एवं विवादित है।