IC38 - General Insurance Agent Exam - Hindi Study Notes - आईसी 38 - बीमा अभिकर्ता - सामान्य - परिक्षा के लिए अध्ययन नोट्स
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आईआरडीए द्वारा बनाए गए विनियम - यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि बीमा कंपनियां आर्थिक रूप से मजबूत संगठनों के रूप में मौजूद होनी चाहिए ताकि उन अनुबंघों का सम्मान किया जा सके जिनमें उन्होंने प्रवेश किया है
आईआरडीए - कंपनियों के पंजीकरण के बाद से उनको नियंत्रित करता है और निवेश, लेखांकन आदि जैसी उनकी सभी प्रमुख गतिविघियों की निगरानी करता है
प्रतिकूल चयन (एंटी - सेलेक्शन) - बीमा कंपनी की स्वीकृति को दर्शाता है - जो सामान्य की तुलना में अधिक जोखिम (या बीमा के लिए अयोग्य) पर हैं - लेकिन आवेदक अपनी वास्तविक हालत या स्थिति के बारे में जानकारी को छिपाते / झूठा साबित करते हैं।
बीमा अनुबंध एक ऐसा समझौता है - जिसके द्वारा एक पक्ष, जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है, सहमति देता है कि प्राप्त प्रतिफल के बदले में, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, दूसरे पक्ष को, जिसे बीमाधारक कहा जाता है, - एक निर्दिष्ट घटना घटित होने के परिणाम स्वरूप उसको हुए नुकसान की स्थिति में एक धनराशि - या वस्तु के रूप में इसके समकक्ष का भुगतान करने का वचन देता है।
क्रेता सावधान / खरीदार सावधान' / 'देखकर खरीदो' - आम तौर पर सामान खरीदते समय खरीदार से सावधान होने की अपेक्षा की जाती है - और विक्रेता अपने द्वारा बेचे जा रहे सामानों में किसी भी दोष के लिए उत्तरदायी नहीं है।