IC38 - General Insurance Agent Exam - Hindi Study Notes - आईसी 38 - बीमा अभिकर्ता - सामान्य - परिक्षा के लिए अध्ययन नोट्स
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मोटर बीमा - वाहन मालिक द्वारा लिया जाना चाहिए - जिसका वाहन भारत में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के साथ उसके अपने नाम से पंजीकृत है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले वाहन के हर मालिक के लिए उस राशि को आवरित करने - शारीरिक चोट या संपत्ति को क्षति के परिणाम स्वरूप तृतीय पक्षों को क्षति के रूप में भुगतान करने के लिए , मालिक उत्तरदायी बनता है। इस तरह के बीमा के एक साक्ष्य के रूप में एक , बीमा का प्रमाणपत्र वाहन में रख कर चलना चाहिए।
तृतीय पक्ष बीमा' - एक अन्य पक्ष की कानूनी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण के लिए खरीदी गयी एक बीमा पॉलिसी।
तृतीय पक्ष बीमा बीमाघारक की कार्रवाई से उत्पन्न देयता के लिए अन्य पक्ष के दावे (तृतीय पक्ष) के खिलाफ संरक्षण के लिए एक बीमा कंपनी (दूसरे पक्ष) से बीमाघारक (प्रथम पक्ष) द्वारा खरीदा जाता है।
तृतीय पक्ष के बीमा को 'देयता बीमा' भी कहा जाता है।