IC38 - General Insurance Agent Exam - Hindi Study Notes - आईसी 38 - बीमा अभिकर्ता - सामान्य - परिक्षा के लिए अध्ययन नोट्स

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  • ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी (सीपीएम) पॉलिसी - यह पालिसी निर्माण के कारोबार में शामिल ठेकेदारों के लिए, क्रेनों, उत्खनकों जैसी सभी प्रकार की मशीनरी को निम्नलिखित सहित किसी भी कारण से अप्रत्याशित और अचानक भौतिक नुकसान या क्षति से आवरण करने के लिए उपयुक्त पालिसी है।
  • उत्थापन समस्त जोखिम (ईएआर) पॉलिसी - बीमित स्पति को मसीनी या विद्युत अवरोध से या अन्य किसी कारण से अप्रत्याक्षित एवं अचानक भौतिक क्षति होने पर आवरित करती है।
  • मशीनरी की खराबी पॉलिसी (एमबी) - यह पॉलिसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर जैसी मशीनों और अन्य विद्युत, यांत्रिक तथा उठाने वाले उपकरणों को कवर करती है। बीमित संपत्ति को जब यह कार्यशील स्थिति में हो या विश्राम की स्थिति में हो या सफाई या ओवरहॉलिंग के लिए अलग अलग लिए जा रहे हो सफाई या ओवरहॉलिंग गतिविधियों के दौरान और उसके बाद पुन: संयोजित करते समय परिसर के भीतर सधानांतरित करते समय यदि कोई अप्रत्यक्षित एवं अचानक भौतिक क्षति हो तो यह पालिसी अस बीमित संपति को आवरित करती है।
  • बॉयलर और दबाव संयंत्र पॉलिसी - यह पॉलिसी निम्नलिखित के विरुद्ध बॉयलर और यंत्रों पात्रों को कवर करती है: , बॉयलर और/या अन्य दबाव संयंत्र और बीमाधारक के आसपास की संपत्ति को आग के अलावा अन्य प्रकार की क्षति; और , इस तरह के बॉयलर और/या दबाव संयंत्र के आंतरिक दबाव के कारण होने वाले विस्फोट या विध्वंश की वजह से तीसरे पक्ष के व्यक्ति को शारीरिक चोट या संपत्ति को क्षति के मामले में बीमाधारक की कानूनी देयता।
  • मशीनरी मुनाफे की हानि (एमएलओपी) पॉलिसी - यह पॉलिसी उद्योगों के लिए उपयुक्त है जहां मशीनरी की खराबी या बॉयलर विस्फोट के परिणाम स्वरूप अवरोध या देरी के कारण भारी परिणामी नुकसान होता है।

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