IC57 - अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • मकान और फ्लैट मालिकों के लिए 36 महीने और उससे अधिक की अवधि हेतु दीर्घावधि पॉलिसियां जारी की जाती हैं।
  • 12 महीने से कम अवधि के लिए जारी की जाने वाली पॉलिसियों पर अल्पावधि पैमाने के आधार पर दरें प्रभारित की जाती हैं।
  • यदि बीमा निरस्तीकरण निम्नलिखित के विकल्प के अनुसार किया जाता है तो - i. बीमाधारक : प्रीमियम का अल्पावधि पैमाने के आधार पर प्रतिधारण किया जाता है ii. बीमाकर्ता : प्रीमियम का प्रतिधारण यथानुपात आधार पर किया जाता है।
  • यदि किसी पॉलिसी का निम्नलिखितानुसार निरस्तीकरण किया जाता है तो यथानुपात आधार पर प्रीमियम लौटाया जाएगा - i. किसी शासकीय आदेश के अनुसरण में, या ii. निर्माणाधीन रही किसी बिल्डिंग का काम पूर्ण हो जाने पर, या iii. जहां बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गयी हो।
  • आमतौर पर एसटीएफआई और / या आरएसएमटीडी जोखिमों के लिए मध्यावधि आवरण दे सकने की अनुमति नहीं है। तथापि, जहां ऐसे जोखिमों के लिए मध्यावधि आवरण दिया जाता है, वहां निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे : i. बीमाकर्ताओं को बीमाधारक की ओर से विशेष सूचना मिलनी चाहिए जिसके साथ नकद या डिमांड ड्राफ्ट के रुप में अतिरिक्त प्रीमियम संलग्न किया गया होना चाहिए। ii. किसी एक या अधिक पॉलिसियों के अंतर्गत संपूर्ण सम्पत्ति के लिए आवरण की मंजूरी दी जानी चाहिए। iii. प्रीमियम प्राप्त हो जाने की तारीख से 15 दिन बाद ही आवरण प्रभावी होगा। iv. शेष अवधि अर्थात् पॉलिसी की समाप्ति तारीख तक संपूर्ण बीमाकृत राशि पर अल्पावधि पैमाने के आधार पर प्रीमियम दरें प्रभारित की जाएंगी।

IC 57 अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा

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