IC57 - अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • उसके बाद अंतिम रिपोर्ट भेजी जाती है जिसमें हानि समायोजन के संपूर्ण विवरण और पॉलिसी के अंतर्गत स्वामित्व संबंधी प्रथन के बारे में सर्वेयर की राय का समावेश रहता है।
  • अग्नि पॉलिसी की शर्त क्रमांक 15 के अनुसार पॉलिसी के अंतर्गत किसी हानि का निपटान हो जाने के बाद बीमाधारक की ओर से ऐसी हानि घटित होने की तारीख से लेकर बीमा की असमाप्त अवधि हेतु ऐसी हानि राशि के लिए यथानुपात प्रीमियम देय होगा।
  • पॉलिसी में नामांकित सभी व्यक्तियों की ओर से उन्मोचन वाउचर में बीमाधारक की हैसियत से हस्ताक्षर किये जाएंगे और पॉलिसी में उल्लिखित सभी पार्टियों के पक्ष में चेक जारी किया जाता है।
  • जिन दावों का भुगतान हो जाता है उन्हें लेखाबंदी के समय तैयार किये जाने वाले लेखों में दर्शाया जाएगा।
  • बीमा सर्वेक्षक एवं हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक आवश्यकताएं तथा आचार संहिता) विनियम, 2000 के नियम क्र.13(1) में सर्वेयरों के प्राथमिक कार्यदायित्वों का उल्लेख किया गया है।

IC 57 अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा

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