IC57 - अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • समायोजन क्लॉज को सकल लाभ की दर, वार्षिक टर्नओवर तथा मानक टर्नओवर के समकक्ष रखा जाता है जो हानि की गणना करने के लिए अनिवार्य कारक समझे जाते हैं।
  • विभागीय क्लॉज के अनुसार यदि व्यापार विभिन्न पभागों या विभागों में किया जाता है और प्रत्येक प्रभाग के व्यापारिक परिणाम अलग अलग रखे जाते हैं तो तब विनिर्देशन के अनुसार क्षति से प्रभावित प्रत्येक विभाग हेतु हानि की गणना अलग अलग की जा सकती है।
  • यदि पॉलिसी के अंतर्गत देय प्रीमियम की दर बढ़ाई जाती है तो कंपनी को उसकी सूचना दी जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा (शर्त 2).
  • यदि इस निबंधन की शर्तों का पालन नहीं किया जाता तो कोई भी दावा देय नहीं होगा और न ही कोई "लेखागत भुगतान" किया जाएगा (शर्त 3).
  • शर्त 5 में यह प्रावधान है कि पॉलिसी और अनुसूची दोनों को एक संविदा की तरह साथ साथ पढ़ा जाएगा और शर्त 6 युद्ध और सदृश जोखिमों को अपवर्जित करती है।

IC 57 अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा

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