IC57 - अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत नियोक्ताओं को अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार ऐसे कामगारों को सांविधिक भुगतान करना पड़ेगा जिन्हें आग अग्नि के कारण या किसी अन्य बीमाकृत जोखिम के परिचालन में आने के कारण निर्माण प्रतिष्ठान के बंद पड़ जाने की स्थिति में जबरन काम से निकाला जाता है (कामबंदी) और / या जिनकी छंटनी की जाती है।
पॉलिसी की शर्त क्र.3 के अनुसार बीमाधारक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने स्वयं के खर्चे पर दावे के समर्थन में लेखाबहियां तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, जिसके लिए वह अपने लेखा परीक्षकों से कह सकता है कि वे आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं।
किसी व्यावसायिक गतिविधि के सूचकांक के तौर पर टर्नओवर का प्रयोग किया जाता है और इसलिए, परिणामी हानि बीमा के अधिकांश मामलों में इसे हानि का मापदंड समझा जाता है। विनिर्देशन उत्पादन आधार की शब्द - रचना भी ठीक उसी तरह है जो "टर्नओवर" विनिर्देशन हेतु प्रयुक्त की जाती है, फर्क केवल इतना ही है कि "टर्नओवर" के स्थान पर "उत्पादन" लिखा जाता है।
विनिर्देशन का उत्पादन आधार वहां अपनाया जाता है जहां टर्नओवर आधार पर किया जाने वाला हानि का मापन बीमाधारक को न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध नहीं करा पाता क्योंकि जब बीमाधारक की ओर से टर्नओवर बनाये रखे जाने के लिए संचयी स्टॉक का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मामले में यद्यपि टर्नओवर में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन उत्पादन में कमी आ जाती है।
विनिर्देशन के "अंतर" आधार के अंतर्गत एकल लाभ वह राशि होती है जितने से टर्नओवर तथा समापन स्टॉक की राशि का योग शुरुआती स्टॉक की राशि तथा विनिर्दिष्ट कार्यशील व्यय के योग से अधिक होता है।