IC57 - अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • दावा निपटान हेतु साधारणतया सामग्री क्षति तथा लाभ की हानि पॉलिसियां एक ही बीमाकर्ता की ओर से जारी की गई होंगी जो दोनों प्रकार की हानियों का आकलन करने के लिए एक ही सर्वेयर की नियुक्ति कर सकते हैं। तथापि, परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग सर्वेयरों की नियुक्ति भी की जा सकती है।
  • पेट्रोरसायन प्रशुल्क के अंतर्गत आवरित जोखिम : निर्माण जोखिम, भंडारण जोखिम तथा पेट्रोरसायन प्रशुल्क 2001 के अंतर्गत दरीय विविध ब्लॉकों को आवरित करने हेतु मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी जारी की जाएगी।
  • जब तक अन्यथा रुप से स्पष्टतः प्रावधान न किया गया हो, सभी दरीय परिसर और / या वस्तुएं अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क के प्रावधानों के अध्यधीन हैं।
  • इस प्रशुल्क के अंतर्गत आने वाले सभी जोखिमों को आवरित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का अनुपालन करना पड़ता है (अग्नि संरक्षण तथा विद्युत संस्थापनों के मामले में).
  • टैंक फार्म पर लागू: वर्ग ए और वर्ग बी के उत्पादनों के भंडारण हेतु प्रयुक्त किसी भी टैंक की भंडारण क्षमता 30,000 किलोलीटर से अधिक नहीं होगी।

IC 57 अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा

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