IC57 - अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • प्रशुल्क में "ज्वलनशील" सामग्रियों को उनके ज्वलनांक के आधार पर वर्ग ए, बी, सी और डी में वर्गीकृत किया गया है।
  • निष्क्रिय जोखिम : किसी जोखिम को तब निष्क्रिय जोखिम माना जाता है जब निष्क्रिय जोखिम प्रारंभ होने से पहले सभी हाइड्रोकार्बन / ज्वलनशील सामग्रियां / सुदाह्रा सामग्रियां संयंत्र से हटा ली गयी हों और उसका परिष्करण कर दिया गया हो (अर्थात् सभी उपकरणों और पाइपिंग की अच्छी तरह से सफाई कर ली गयी हो) तथा यह संपूर्ण निष्क्रिय अवधि के दौरान अनवरत रुप से जारी रहेगा।
  • दर - निर्धारणः प्रत्येक पेट्रोरसायन जोखिम हेतु मूल दर की गणना निम्नलिखित कारकों के आधार पर की जाती है : i. रासायनिक पदार्थों के गुण ii. संचलित ज्वलनशील सामग्रियों की मात्रा iii. पहचानयोग्य प्रत्येक प्रक्रिया / परिचालन का प्रकार iv. तापमान एवं दबाव v. निर्माण सामग्री
  • आधिक्य क्लॉज: सभी जोखिमों के संदर्भ में सामग्री क्षति बीमा से संबंधित प्रत्येक हानि के परिणामस्वरुप उत्पन्न दावे के लिए यह बीमा दावे की 5 प्रतिशत राशि जो न्यूनतम रु.5 लाख होगी, को आवरित नहीं करता। यह आधिक्य प्रति घटना और प्रति बीमाधारक लागू होता है।
  • ऐसे सभी औद्योगिक जोखिमों के मामले में (पेट्रोरसायन प्रशुल्क के अंतर्गत दरीय जोखिमों को छोड़कर) जिनकी भारत में किसी भी एक या एक से अधिक स्थानों पर समग्री बीमाकृत राशि रु.100 करोड़ या उससे अधिक है, वे औद्योगिक सर्वाजोखिम पॉलिसी के लिए पात्र माने जाएंगे।

IC 57 अग्रि एवं परिणामी हानि बीमा

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