IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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बीमाकर्ता नकदी रहित सुविधा प्रदान कराने के लिए प्रीफर्ड गैरेजों के साथ भी टाय - अप करते हैं। कुछ बीमाकर्ताओं ने अपने गैरेज और अनुसंधान सुविधाएं विकसित कर ली हैं जो मरम्मत की व्यवस्था करने के अलावा अपने बीमाधारक दावाकर्ताओं को उसी मेक का वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराते हैं।
ड्राइव करिए भुगतान कीजिए (पे एज यू ड्राइव) मोटर पॉलिसियां बीमा संविदाओं की एक नई अवधारणा है, जिन्हें उपयोगिता पर आधारित बीमा (यूबीआई) भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम तय करने के बजाय कार जितने किलोमीटर चलती है, उसके अनुसार प्रीमियम प्रभारित किया जाता है। इसके अलावा मूल्य निर्धारण में जोखिम की परंपरागत विशिष्टताओं को भी शामिल किया जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 27 (2) में "मोटर वाहन" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - यांत्रिक तौर पर प्रणोदित ऐसा वाहन जिसे सड़क पर प्रयोग के अनुरुप तैयार किया गया हो, चाहे उसमें प्रणोदन शक्ति किसी बाह्रा व आंतरिक रत्रोत से प्रसारित की जाती हो तथा उसमे चैसिस, जिससे कोई ढांचा जोड़ा गया हो, एवं ट्रेलर शामिल है किंतु ऐसे वाहन का समावेश नहीं है जो स्थिर पटरियों पर चलता हो।
स्व-प्रणोदक साधनरहित कोई भी ट्रक, ठेला, वाहक या अन्य वाहन ट्रेलर कहलाते हैं जिनमें स्व-प्रणोदक वाहन द्वारा खींचे या घसीटे जाने वाले कृषि उपकरणों का समावेश भी रहता है।
सामान्यः "सहायक उपकरण" का अर्थ होता है वाहन के वे हिस्से जिनकी निर्माताओं द्वारा सीधे ही कार के साथ आपूर्ति की जाती है, लेकिन जो कार चलाने के लिए आवश्यक नहीं समझे जाते, उन्हें सहायक उपकरण माना जाता है।