IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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मोटर वाहन अधिनियम, 1988 'ड्राइविंग लाइसेंस' को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस के रूप में परिभाषित करता है, जैसा कि अधिनियम के अध्याय II में परिभाषित किया गया है कि वहां विनिर्दिष्ट व्यक्ति, जो प्रशिक्षु न हो, को मोटर वाहन या किसी भी विशिष्ट वर्ग अथवा विवरण का मोटर वाहन चलाने का प्राधिकार दिया गया है।
बीमा के उद्देश्य से मोटर वाहनों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात प्राइवेट कार, मोटर साइकिल तथा वाणिज्यिक वाहन।
जोखिम स्वीकारण के समय से लेकर हानि या क्षति हेतु किये जाने वाले दावे के निपटान तक विशिष्ट प्रकार के लिखित दस्तावेजों की जरुरत पड़ती है। मुख्य दस्तावेज यहां नीचे सूचीबद्ध किये जा रहे हैं : i. प्रस्ताव प्रपत्र, ii. "केवल दायित्व पॉलिसी" के लिए प्रस्ताव पत्र, iii. बीमा प्रमाणपत्र, iv. कवरनोट, v. पॉलिसी प्रपत्र, vi. पृष्ठांकन, vii. नवीकरण सूचना, viii. ई - बीमा, जिसे लागू किया जाना है
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने 1 अप्रैल, 2009 से भारतीय मोटर प्रशुल्क वापस ले लिया है। तथापि, "केवल दायित्व" पॉलिसी की शब्द - रचना को पूर्ववत ही रखा गया है और "केवल दायित्व" पॉलिसी की दरों का विनियमन आईआरडीएआई द्वारा किया जाता है।
निम्नलिखित दो पॉलिसी प्रपत्रों का प्रयोग जारी है : i. केवल दायित्व एवं, ii. पैकेज पॉलिसी