IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में "ड्राइविंग लाइसेंस" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी किया गया ऐसा लाइसेंस जिसमें निर्दिष्ट व्यक्ति, प्रशिक्षु को छोड़कर, को किसी भी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन वाले मोटर वाहन को चलाने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।
  • दुर्घटना के कारण का सिद्धांत : दुर्घटना घटित होने के पीछे रहे कारण तथा किसी कारणविशेष के फलस्वरुप पहुंचने वाली संभाव्य क्षति सभी मोटर दावों के मामले में विचार किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू होता है।
  • स्व - क्षति दावे : प्रक्रियागत दृष्टिकोण से दावा निपटान में तीन चरण होते हैं : प्राथमिक छानबीन, हानि का आकलन और निपटान।
  • दावा फार्म : दावा फार्म का प्रारुप एवं विषय वस्तु कंपनी दर कंपनी अलग अलग रहता है लेकिन दावा फार्म में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं : i. बीमाधारक, ii. वाहन, iii. वाहन का प्रयोग, iv. ड्राइवर, v. गवाह, vi. ड्राइवर / सवारियों को पहुंची चोट, vii. वाहन को पहुंची क्षति, viii. खाका
  • सर्वेक्षण रिपोर्ट दावा फार्म में दी गयी जानकारी को और अधिक विस्तार देती है और उसमें अतिरिक्त जानकारी का समावेश भी रहता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट का कोई मानकीकृत प्रारुप नहीं है लेकिन सर्वेक्षण रिपोर्ट से निम्नलिखित जानकारी की अपेक्षा की जाती है : i. दुर्घटना, ii. हानि आकलन, iii. बीमाकर्ता की शुद्ध देयता, iv. सामान्य टिप्पणियां

IC72 मोटर बीमा

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