IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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यांत्रिक / विद्युतीय बिगाड़ के कारण होने वाली हानियां पॉलिसी के आवरण क्षेत्र से बाहर रखी गयी हैं लेकिन ऐसे ब्रेक डाउन के परिणामस्वरुप होने वाली कोई क्षति सामान्यतया क्षतिपूर्ति का विषय मानी जाएगी।
मोटर वाहन की मरम्मत के बाद निम्नलिखित कारकों का आकलन किया जाता है : i. श्रम प्रभार / समय सारणी एवं दर, ii. पेन्टिंग घटक / पेन्टिंग में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी, iii. कल पुर्जों का मूल्य - निर्धारण
तृतीय पार्टी चोट या सम्पत्ति क्षति हेतु देय मुआवजे या क्षतिपूर्ति के बारे में मध्यस्थता, लोक अदालतों के माध्यम से की जाने वाली सुलह तथा एमएसीटी अवार्डों द्वारा निर्णय लिया जाता है।
बीमा सर्वेयर तथा हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक आवश्यकताएं एवं आचार संहिता विनियम) 2000 के अध्याय - 6 में आचार संहिता के बारे में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है : i. नैतिकता तथा सत्यनिष्ठपूर्ण व्यवहार जिससे निष्पक्षता तथा सत्यता प्रकट होती हो, ii. वस्तुनिष्ठता हेतु प्रयासरत रहना, iii. अपने कार्य - दायित्व का विधिवत अध्यवसाय, सावधानी एवं कौशल के साथ निर्वाह, iv. स्वयं को अद्यतन बनाये रखना, और, v. निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देना।
मोटर सर्वेयर के मामले में दो महत्वपूर्ण कारक हैं मानव संबंध तथा सर्वेक्षण योग्यता।