IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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आसन्न कारण वह सक्रिय एवं सक्षम कारण होता है जो नये एवं स्वतंत्र रत्रोत से शुरु तथा सक्रिय रूप से कार्यरत किसी बल के हस्तक्षेप के बिना घटनाओं की श्रृंखला को प्रारंभ कर कोई परिणाम देता है।
1988 के अधिनियम की धारा 146 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति (यात्री के रुप में छोड़कर) किसी लोक स्थल पर न तो मोटर वाहन का प्रयोग करेगा और न किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा जब तक वह वाहन वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की आवश्यकताओं का पालन करते हुए बीमा पॉलिसी द्वारा आवरित न किया गया हो।
कोई भी ऐसा स्थान या स्टैंड जहां पर स्टेज कैरियर द्वारा यात्रियों को चढ़ाया या उतारा जाता है, "लोक स्थल" कहलाता है।
इसलिए, सभी मोटर पॉलिसियों में "कुछ शर्तों तथा वसूली के अधिकार का बचाव" नामक एक क्लॉज रहता है, जो निम्नानुसार है :
इस पॉलिसी और इसके साथ संलग्न पृष्ठांकन में कही भी बात मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत या के कारण किसी व्यक्ति के कोई राशि वसूल कर सकने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।