IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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तृतीय पार्टी केवल उन्हीं लोगों तक सिमित रहती है जो पीड़ित हैं और वाहन में यात्रा नहीं कर रहे होते हैं बल्कि वाहन से बाहर होते हैं।
विनियम बिल लिखित रुप में एक ऐसी लिखत होता है जिसमें बिना शर्त आदेश रहता है कि किसी निश्चित व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा।
इंग्लेंड में मोटर बीमा ब्यूरो मोटर दुर्घटनाओं में शामिल गैर-बीमाकृत या लापता वाहनों के कारण तृतीय पार्टियों को क्षतिपूरित करने का दायित्व लेता है।
भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार मोटर वाहनों का बीमा कराना अनिवार्य किया गया है।
जहां तक तृतीय पार्टी दायित्व के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना है, मोटर वाहन अधिनियम एक परोपकारी विधान है।