IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

Page 42 Of 53

Go to:

  • प्रतिवादी का हाजिर होनाः विरोधी पक्ष को निर्धारित तारीख को व्यक्तिगत तौर पर या अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में हाजिर होना पड़ता है।
  • लापरवाही या उपेक्षा के बारे मेःं यदि योगदायी उपेक्षा या संमिश्र उपेक्षा के आधार पर दावे का बचाव किया जाना है तो यह जरुरी है कि लिखित कथन को अंतिम रुप दिये जाने से पहले उसका सत्यापन कर लिया जाए।
  • संरचनुबद्ध सूत्र के अंतर्गत आने वाले दावेः धारा 163-ए सांविधिक संरचनाबद्ध सूत्र पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि उपेक्षा के आधार पर पैरवी नहीं की जानी है अर्थात् दावे का प्रतिवाद मृतक की आय एवं आयु के आधार पर किया जाना है।
  • बीमाकर्ता द्वारा लिखित कथन फाइल किया जाना:यदि किसी मामले को प्रतिवाद हेतु उपयुक्त माना जाता है तो विरोधी पक्ष की ओर से न्यायालय में किये जाने वाले अभिवचन हेतु लिखित कथन एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। दायित्व स्वीकारते या नकारते हुए लिखित कथन समन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर फाइल करना होता है।
  • मालिक तृतीय पार्टी नहीं होताः जहां आवेदनकर्ता स्वयं वाहन चला रहा था और दुर्घटना के कारण उसे चोट पहुंचती है तो उसे तृतीय पार्टी के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं संयुक्त अपकृत्यकर्ता रहा है।

IC72 मोटर बीमा

Copyright 2015 - MODELEXAM MODELEXAM®