IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

Page 50 Of 53

Go to:

  • सदोष अनुलाभ का तात्पर्य होता है किसी ऐसी सम्पत्ति से गैरकानूनी तरीकों से होने वाला लाभ जिस पर इस तरह लाभन्वित होने वाले व्यक्ति का कानुनन कोई हक नहीं बनता है। सदोष हानि सम्पत्ति की गैर कानूनी तरीकों से होने वाली वह हानि होती है जिस पर उसे खोने वाले व्यक्ति का कानूनी हक होता है।
  • आईपीसी की धारा 464 में कहा गया है कि उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज रचता है जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भागा को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है या जो बिना किसी कानूनी प्राधिकार के बेईमानी से, कपटपूर्वक उसे रद्द करके या अन्यथा किसी दस्तावेज के तात्विक भाग में परिवर्तन करता है या ऐसे मिथ्या दस्तावेज की रचना करता है जो किसी व्यक्ति से बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तित करवाता है।
  • मोटर बीमा में होने वाली धोखाधड़ी के प्रकारों में निम्नलिखित शामिल हैं : i. सड़केतर यातायात दुर्घटनाओं का बदला जाना, ii. सदोष अनुलाभ हेतु चिकित्सा मामलों का बदला जाना, iii. सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली धोखाधड़ियां, iv. बहुसंख्यक मामले
  • बीमांकन करते समय जब इस बात की जानकारी रही हो कि घटना घटित हो चुकी हो, फिर भी जालसाजी करते हुए आवरण दिया जाता है।
  • धोखाधड़ी की पहचानः किसी मामले में धोखाधड़ी की पहचान करने के लिए एमएसीटी मामलों मोटर वाहन अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, आईपीसी की विशद जानकारी तथा तत्संबंधी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।

IC72 मोटर बीमा

Copyright 2015 - MODELEXAM MODELEXAM®