IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • प्रशासक के रुप में साबीनि आरई को एकीकृत या पूल खाते हेतु बीमांकित व्यवसाय के संबंध में मोटर तृतीय पार्टी बीमा व्यवसाय पर कुल प्रीमियम के 2.5% की दर से शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
  • साबीनि आरई के मामले में सहभागिता व्यवस्था उसके सांविधिक पुनर्बीमा अर्पण के अनुरुप होगी जो इस समय 15% है, अतः तृतीय पार्टी पूल में साबीनि आरईकी साझेदारी 15% होगी।
  • काउंसिल को बीमांकन, लेखांकन एवं निपटान संबंधी नियम एवं प्रक्रियाएं प्रतिपादित करने का दायित्व सौंपा गया है।
  • बीमा कंपनियों के लिए यह बाध्यकर होगा कि वे पूल व्यवसाय की व्यवस्था किये जाने के फलस्वरुप अपने खातों में निधियां अलग से रखें और आईआरडीए के निवेश विनियमों में बताये गये अनुसार उनका निवेश करें।
  • पूल प्रशासक सदस्य कंपनियों के दावा निपटान के संबंध में उनकी दक्षता एवं साथ ही पूल व्यवसाय की त्रैमासिक विवराणयों की शुद्धता की जांच करने हेतु आवधिक आधार पर निरीक्षण आयोजित करेंगे।

IC72 मोटर बीमा

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