IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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घ) "खतरनाक सामग्री" और समूह से तात्पर्य है जनदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के तहत सूचीबद्ध एवं समूहबद्ध मदें।
ड) "मालिक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी खतरनाक वस्तु का स्वामी होता है या जिसका दुर्घटना के समय उस खतरनाक वस्तु के संचलन पर नियंत्रण रहता है और इसमें निम्नलिखित का समावेश होता है : i. किसी फर्म के मामले में उसका कोई भी साझीदार ii. किसी एसोसियेशन के मामले में कोई भी सदस्य और iii. किसी कंपनी के मामले में उसका कोई भी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कोई अन्य अधिकारी जो प्रत्यक्षतः कार्यभारी रहा हो एवं कंपनी के प्रति उत्तरदायी हो।
च) "टर्नओवर" से तात्पर्य होगा - i. विनिर्मात्री इकाइयां : जनदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में परिभाषित खतरनाक वस्तुओं का संचलन करने वाली विनिर्मात्री इकाइयों का संपूर्ण वार्षिक सकल विक्रय टर्नओवर, जिसमें सभी उगाहियां एवं करों का समावेश है। इस बीमा के उद्देश्य हेतु "इकाइयों" का अर्थ होगा किसी एक स्थान पर स्थित विनिर्माण संकुल में चलाये जा रहे सभी परिचालन।
च) "टर्नओवर" से तात्पर्य होगा - ii. गोदाम / भंडार मालिकः जनदायित्व बीमा अधिनियम, 1991 में परिभाषित खतरनाक वस्तुओं का संचलन करने वाले परिसरों की कुल वार्षिक किराया प्राप्तियां। iii. परिवहन परिचालकः कुल वार्षिक मालभाड़ा प्राप्तियां। iv. अन्यः कुल वार्षिक सकल प्राप्तियां
जनदायित्व अधिनियम (पीएलआई) का उद्देश्य खतरनाक वस्तुओं के संचलन से प्रभावित होने वाले लोगों को तुरंत राहत दिलाना है। यह खतरनाक वस्तुओं का संचलन करने वाले किसी संगठन के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।