IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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अनिवार्य जनदायित्व पॉलिसी के प्रवर्ति खंड में यह प्रावधान किया गया है कि बीमा कंपनी बीमाधारक को खतरनाक वस्तुओं के संचलन से होने वाली दुर्घटना से उत्पन्न सांविधिक दायित्व के समक्ष पॉलिसी की शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन क्षतिपूरित करेगी।
अनिवार्य जनदायित्व पॉलिसी के तहत प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम क्षतिपूर्ति सीमा - कोई एक दुर्घटना (एओए) यथा टर्नओवर पर आधारित रहता है।
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 3 के अनुसार रोजगार से और रोजगार के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना से यदि कामगारों को क्षति पहुंचती है तो नियोक्ता का अधिनियम में बताये गये अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व बनता है।
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में मृत्यु, स्थाई और अस्थाई अपंगता (संपूर्ण या आंशिक) हेतु अलग अलग राशियां विनिर्दिष्ट की गयी हैं।
नियोक्ता की ओर से मृत्यु हेतु दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि आयुक्त के पास जमा करनी होती है और तदर्थ आयुक्त की रसीद पर्याप्त उन्मोचन मानी जाती है।