IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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नियोक्ता दायित्व बीमा पॉलिसी एक क्षतिपूर्ति संविदा होती है, जिसकी संरचना उन सभी प्रकार की राशियों का भुगतान करने के लिए की गयी होती है, जिनका भुगतान बीमाधारक को उसकी तत्क्षण सेवारत कर्मचारियों को रोजगार से और रोजगार के दौरान होने वाली किसी दुर्घटना या बीमारी से पहुंचने वाली व्यक्तिगत चोट या क्षति (जिसमें मृत्यु शामिल है) से उत्पन्न दायित्व के तहत करना पड़ता है।
नियोक्ता दायित्व बीमा पॉलिसी के लिए अधिकांश बीमाकर्ता प्रीमियम निर्धारण हेतु पूर्ववर्ती प्रशुल्क की व्यवसाय, वर्गीकरण, दरों में मामूली से परिवर्तन / परिवर्धन करते हुए उनका अभी भी उपयोग कर रहे हैं।
कर्मचारी दायित्व बीमा पॉलिसी हेतु प्रभारित की जाने वाली प्रीमियम दरें रुपये प्रति हजार के आधार पर होती हैं और इनकी गणना कर्मचारियों के कुल अर्जनों पर की जाती हैं।
प्रस्ताव पत्र में प्रस्तावक का नाम तथा व्यावसायिक पता, प्रस्तावक के व्यापार या व्यवसाय के संपूर्ण विवरण, कर्मचारियों की अनुसूची, फैक्टरी के विवरण सहित प्रयुक्त किये जाने वाले सभी उपकरणों, औजारों तथा मशीनरी व बीमाकर्ता की आवश्यकतानुसार कुछ अन्य विवरणों का समावेश भी रहता है।
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अनुसार यह जरुरी है कि मृत्यु होने की स्थिति में नियोक्ता को मृत्यु की तारीख से एक महीने के भीतर क्षतिपूर्ति राशि जमा करनी होती है। विलम्ब होने की स्थिति में ब्याज एवं दंड प्रभारित किया जाता है।