IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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वस्तुओं का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 में कार्गो को पहुंचने वाली हानि या क्षति के लिए विधिक दायित्व का प्रावधान किया गया है।
बहुविध परिवहन परिचालक दायित्व पॉलिसी ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति प्रदान करती है जहां बीमाधारक का कार्गो को पहुंचने वाली किसी हानि या क्षति के लिए किसी ग्राहक या तृतीय पार्टी के प्रति या किसी तृतीय पार्टी की मृत्यु, शारीरिक चोट या सम्पत्ति को पहुंचने वाली क्षति के प्रति दायित्व होता है।
औद्योगिक जोखिम आवरण विनिर्माणकारी उद्योगों तथा भंडारों को आवरित करते हैं जो विनिर्माता संयंत्र के लिए प्रासंगिक होते हैं जबकि गैर - औद्योगिक जोखिम आवरण विनिर्माता इकाइयों को छोड़कर व्यवसायों को आवरित करते हैं जैसे कि कार्यालयीन तथा आवासीय परिसर, होटल, सिनेमा हॉल, स्कूल, आदि।
जनदायित्व पॉलिसी हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले पॉलिसी फार्म में नौ क्लॉज रहते हैं : क्लॉज 1 प्रवर्ति क्लॉज, क्लॉज 2 क्षतिपूर्ति क्लॉज, क्लॉज 3 अधिसूचना विस्तारण 3 (क) और विस्तारित दावा रिपोर्टिंग 3 (ख), क्लॉज 4 अन्य के प्रति क्षतिपूर्ति, क्लॉज 5 प्रति दायित्व, क्लॉज 6 बचाव लागत, क्लॉज 7 क्षतिपूर्ति सीमाएं, क्लॉज 8 15 अपवर्जन, क्लॉज 9 14 शर्तें
जनदायित्व क्लॉज के क्लॉज 8 के अंतर्गत 15 अपवर्जन पाये जाते हैःं 8.1 संविदाजन्य दायित्व, 8.2 दैविकृत्य, 8.3 किसी सांविधिक प्रावधान का जानबूझकर या साभिप्राय किया गया गैर - अनुपालन, 8.4 विशुद्ध रुप से वित्तीय प्रकृति की हानि, 8.5 व्यक्तिगत चोट तथा योजनाओं, कॉपीराइट, पेटेंट, आदि का अपलंघन, 8.6 दंड, जुर्माना तथा दांडिक क्षतियां, 8.7 युद्ध एवं आक्रमण जोखिम, 8.8 नाभिकीय एवं विकीरण जोखिम, 8.9 मोटर वाहनों से उत्पन्न होने वाला तृतीय पार्टी दायित्व, 8.10 खतरनाक पदार्थों का परिवहन, 8.11 एअरक्रफ्ट, 8.12 बीमाधारक के स्वामित्व वाली या किराये पर ली गयी या उसकी अभिरक्षा वाली सम्पत्ति को पहुंचने वाली क्षति, 8.13 पूर्वगामी तारीख से पहले पहुंची क्षति / चोट, 8.14 दावा रोकथाम हेतु की जाने वाली यथोचित कार्यवाही प्रबंधन के प्रति जानबूझकर की जाने वाली अनदेखी, 8.15 कर्मकार क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमाकृत दायित्व।