IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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प्रकटीकरण अवघि से तात्पर्य होगा पॉलिसी समापन के तुरंत पश्चात् पॉलिसी में यथा विनिर्धारित समयावधि के दौरान बीमाधारक द्वारा पॉलिसी की समाप्ति से पहले किये गये किसी दोषपूर्ण कृत्य हेतु बीमाकर्ता को अधिसूचित करना।
हानि का अर्थ होगा निदेशकों और अधिकारियों का उनके विरुद्ध अधिनिर्णीत क्षतिपूर्तियों एवं लागतों का भुगतान करने संबंधी कानूनी दायित्व तथा निदेशक और अधिकारीयों की ओर से किसी दावे के अन्वेषण, बचाव या निपटान के संबंध में बीमांकनकर्ताओं की लिखित अनुमति से उठायी गयी लागत या किया गया व्यय।
दोषपूर्ण कृत्य से तात्पर्य होगा किसी निदेशक या अधिकारी की ओर से किया जाने वाला कोई वास्तविक या अभिकथित कर्तव्य भंग, विश्वास भंग, लापरवाही, गलती, अयथार्थ कथन, भ्रामक कथन, चूक, प्राधिकारयुक्त वारंटी भंग या किया गया या गलत ढंग से प्रयास किया गया कोई अन्य कृत्य।
कंपनी के निदेशक एवं अधिकारियों का कंपनी के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण न कर पाने, आदि जैसे दोषपूर्ण कार्यों हेतु हर्जाना भरने के लिए दायित्व हो सकता है।
यह पॉलिसी किसी कंपनी के निदेशकों एवं अधिकारियों की ओर से उनके निदेशक या अधिकारी पद पर रहने के दौरान हुए दोषपूर्ण कृत्यों या चूक के परिणामस्वरुप होने वाली वित्तीय हानियों के लिए उनके व्यक्तिगत दायित्व के समक्ष संरक्षण उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गयी है।