IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • यदि दावे के संबंध में बीमाकर्ताओं ने दावा परित्याग कर दिया हो तो यह मान लिया जाएगा कि बीमाधारक ने उस दावे को परित्यक्त कर दिया है जब तक कि इस तरह के परित्याग की तारीख से 12 कलेंडर महीनों के भीतर किसी कानूनी न्यायालय में उस दावे के बारे में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाता।
  • पॉलिसी की शर्तों, निबंधनों, आदि की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भारतीय कानून और भारत में किसी सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अध्यधीन रहता है।
  • ट्रीटी अर्पणकारी कंपनी और पुनर्बीमाकर्ता के बीच हुई एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से पुनर्बीमाकर्ता अनुबंध की परिधि के भीतर आने वाले सभी जोखिमों के लिए निश्चित सीमाओं तक स्वचालित एवं बाध्यकारी संरक्षण उपलब्ध कराता है।
  • ट्रिटियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियां में विभाजित किया जा सकता है : समानुपातिक ट्रीटियां और, गैर - आनुपातिक ट्रीटियां
  • ट्रीटी में "अंतिम शुद्ध हानि" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है : अर्पणकारी कंपनी द्वारा किसी एक घटना से होने वाली सभी हानियों के निपटान हेतु अदा की गयी वह राशि जिसमें तत्संबंधी उपगत कोई समायोजन या मुकदमा या अन्य व्यय शामिल हों, किंतु इसमें कर्मचारियों के वेतन तथा कंपनी के कार्यालयीन व्यय का समावेश नहीं किया जाता है।

IC 74 दायित्व बीमा

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