IC74 - दायित्व बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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लापरवाही को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - किसी काम को न करने के कारण हुआ कर्तव्य भंग जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति, जो सामान्यतया मानव व्यवहार को विनियमित करने वाले तत्वों से मार्गदर्शन लेते हुए, करता है या कोई ऐसा कृत्य करना जिसे कोई विवेकशील और समझदार व्यक्ति नहीं करता है। - (इंग्लिश मामला, ब्लिथ बनाम बर्मिघम वाटरवर्क्स कंपनी, 1856)
न्यूसेंस का अर्थ है वह भूल - चूक जो गैरकानूनी तौर पर किसी अन्य व्यक्ति के भूमि से सम्बद्ध इस्तेमाल या उपभोग या उससे सम्बद्ध किसी अधिकार में हस्तक्षेप करती है।
किसी व्यक्ति को सार्वजनिक न्यूसेंस का दोषी तब ठहराया जाता है जब वह कोई ऐसा कृत्य करता है या गैरकानूनी तौर पर चूक करने का दोषी पाया जाता है जिससे सर्वसाधारण जनता या आमतौर पर उसके आसपस रहने वाले या सम्पत्ति के कब्जाधारी सामान्यतः क्षतिग्रस्त होते हैं, उनके लिए कोई खतरा पैदा होता है या उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है या उससे सार्वजनिक अधिकार का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को कभी भी अनिवार्यतः चोट पहुंचती हो, उनके लिए कोई बाधा पैदा होती हो, उन्हें खतरा या तकलीफ पहुंचती हो।
अधिनियम में दी गयी महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से कुछेक परिभाषाएं यहां दी जा रही हैं : 1. "वस्तुओं" से तात्पर्य है वे वस्तुएं जिन्हें माल विक्रय अधिनियम, 1930 में परिभाषित किया गया है। 2. "उपभोक्ता" से तात्पर्य है एकल व्यक्ति जो निम्नलिखित खरीदता हैः क) कोई भी वस्तुएं जिनका मूल्य चुकाया जाता है और इसमें उन वस्तुओं के उपयोगकर्ता भी शामिल हैं, लेकिन इनमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो ऐसी वस्तुओं को फिर से बेचने या किसी अन्य वाणिज्यिक उद्देश्य जैसे कि खुदरा व्यापार करने के इरादे से खरीदता है, या ख) किन्हीं सेवाओं को प्रतिफल के एवज में किराये पर लेता है या उनका करता है तथा इसमें ऐसी सेवाओं के हिताधिकारियों का समावेश है।
3. दोष से तात्पर्य है किन्हीं वस्तुओं की गुणवत्ता, परिमाण, शक्तता, शुद्धता या मानक में पाई जाने वाली कोई भी त्रुटि और अपूर्णता जिसका व्यापारी द्वारा किन्हीं वस्तुओं के संदर्भ में दावा किया जाता है।