अविभाजितहिन्दु परिवार (HUF): इसे हिन्दू कानून के अंतर्गत एक ऐसे परिवार के रुप में परिभाषित किया गया है जिसमें पारंपरिक रुप से एक ही पूर्वज के वंशजों के तौर पर पत्नियों तथा अविवाहित पुत्रियों समेत सभी व्यक्तियों का समावेश रहता है।
वित्तीय बीमांकन किसी व्यक्ति के बारे में उसकी आय और उसकी जरुरतों को देखते हुए न्यायोचित बीमा आवरण राशि का निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है।
पॉलिसी के अंतर्गत हिताधिकारी का बीमाधारक के जीवन में बीमायोग्य हित होना चाहिए।
सामान्य विधि के अनुसार किसी व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन, पति / पत्नी के जीवन, बच्चों के जीवन, माता-पिता के जीवन और अपनी परिसम्पत्तियों में बीमायोग्य हित होता है।
किसी नियोक्ता का अपने कर्मचारियों के जीवन पर बीमायोग्य हित होता है, कंपनी का कीमैन के जीवन पर बीमायोग्य हित होता है और साझेदारों का एक दूसरे के जीवन पर बीमायोग्य हित होता है।