IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • आईआरडीए अधिनियम 1999 में पारित किया गया था और अब निजी कंपनियों को जीवन बीमा कारोबार करने की अनुमति है।
  • आईआरडीए की स्थापना पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने, बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और इसका सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने तथा इसके साथ जुड़े या इसके लिए प्रासंगिक मामलों का निपटारा करने के उद्देश्य से की गई है।
  • प्राधिकरण की संरचना में एक चेयरमैन, अधिक से अधिक पाँच पूर्णकालिक सदस्य और अधिक से अधिक चार अंशकालिक सदस्त शामिल होंगे।
  • धारा 14 आईआरडीए के कर्तव्यों, अधिकारों और कार्यों को निर्दिष्ट करती है।
  • बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 ए के संदर्भ में, प्राधिकरण इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना देकर, इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है।

IC 24 जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष

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