IC72 - मोटर बीमा परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • मोटर वाहन का बीमा एक अनूठी संविदा होती है क्योंकि यह स्वयं बीमाकृत मोटर वाहन को पहुंचने वाली क्षति तथा तृतीय पार्टी संपत्ति को पहुंचने वाली क्षति और / या पॉलिसी में बताये गये अनुसार तृतीय पार्टी या यात्रियों या नियोजन के दौरान या बीमाकृत सम्पत्ति के प्रयोग के कारण पहुंचने वाली कोई वैयक्तिक चोट / होने वाली मृत्यु से उत्पन्न दायित्य के समक्ष किये गये बीमा का मिलाजुला रुप होती है।
  • मोटर बीमा संविदाएं परम सद्भाव (Uberrimae Fides) के सिद्धांत द्वारा अधिशासित होती हैं।
  • प्रस्ताव फार्म का प्रयोग अनिवार्य होता है तथा फार्म में दिया गया "प्रकटीकरण खंड" कर्तव्य संबंधी सामान्य कानून को "परम सद्भाव के संविदात्मक कर्तव्य" में परिवर्तित करता है।
  • निम्नलिखित व्यक्तियों का वाहन में बीमायोग्य हित होता हैः मालिक, विक्रेता, क्रेता, किराया खरीदार, दृष्टि बन्धकग्राही, संयुक्त मालिक, मोटर व्यापारी, होटल मालिक, कानूनी वारिस, प्रयोगकर्ता।
  • मोटर बीमा के संदर्भ में, व्यवहार में, बीमाकर्ताओं के बीच किये जाने वाले 'नॉक फॉर नॉक' (प्रहार के बदले प्रहार) समझौते के अनुसार प्रस्थापन का सिद्धांत परिवर्धित हो जाता है।

IC72 मोटर बीमा

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