IC14 - बीमा व्यवसाय का विनियमन परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स

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  • बीमा अधिनियम की धारा 39 में यह प्रावधान है कि पॉलिसी धारक एक या अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता है जिसे पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में पॉलिसी द्वारा सुरक्षित की गयी धनराशि भुगतान की जाएगी। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 को बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम 2015 के तहत निम्नलिखित धारा के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
  • बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 निम्नलिखित बातें कहती हैं : 1. कोई भी व्यक्ति भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए प्रलोभन के रूप में किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, देय कमीशन में पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी रियायत पॉलिसी पर प्रदर्शित प्रीमियम में किसी भी छूट की अनुमति नहीं देगा या ना ही अनुमति देने की पेशकश करेगा, ना तो पॉलिसी लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति कोई रियायत स्वीकार करेगा सिवाय इसके कि इस तरह की रियायत की अनुमति बीमा कंपनी के प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या सारणियों के अनुरूप दी गयी हो;
  • बशर्ते कि एक बीमा एजेंट द्वारा अपने खुद के जीवन पर स्वयं द्वारा ली गयी जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में कमीशन की स्वीकृति को उप - धारा के अर्थ के भीतर प्रीमियम में छूट की स्वीकृति नहीं माना जाएगा यदि इस तरह की स्वीकृति के समय बीमा एजेंट निर्धारित शर्तों को यह कहते हुए पूरा करता है कि वह बीमा कंपनी द्वारा नियोजित एक प्रामाणिक बीमा एजेंट है।
  • इस धारा के प्रावधानों के अनुपालन में चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति एक जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जो दस लाख रुपये तक का हो सकता है।"
  • धारा 41 की व्याख्या - 1. कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में जीवन या संपत्ति के किसी भी प्रकार के जोखिम के संबंध में बीमा लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक प्रलोभव के रूप में संपूर्ण देय कमीशन या उसके किसी हिस्से की कोई छूट या प्रीमियम में कोई रियायत की अनुमति नहीं देगा या अनुमति देने की पेशकश नहीं करेगा। (अथवा) पॉलिसी लेने या नवीनीकृत करने या जारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति कोई भी छूट स्वीकार नहीं करेगा, सिवाय ऐसी छूट के जो बीमा कंपनी के प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस या सारणियों के अनुसार अनुमत हो सकती है।

IC14 बीमा व्यवसाय का विनियमन

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