IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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धारा 42 में लाइसेंस जारी करने एवं अयोग्यता जो किसी व्यक्ति को लाइसेंस के लिए अपात्र करती है, की प्रक्रिया, निर्धारित की गयी है।
आईआरडीए को दी गई शक्तियों के प्रयोग में, एजेंटों से संबंधित जारी कुछ नियमों में शामिल हैं : बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों का लाइसेंस) विनियम, 2000 - बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का लाइसेंसिंग) विनियम, 2002 - बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा ब्रोकर) विनियम, 2002
एजेंट के कुछ कर्तव्यों में प्रीमियम एकत्र करना, प्रिंसिपल को हानि से बचाना, फॉर्म भरने में अशिक्षित प्रस्तावकों की सहायता करना शामिल है।
एजेंट को कौशल के साथ एवं उचित कर्मठता के साथ कार्य करना है, उचित खातों को प्रस्तुत करना है एवं प्रिंसिपल को लाभ / हानि के लिए उत्तरदायी है।
बीमा अधिनियम की धारा 40 ए, बीमा कंपनियां द्वारा एजेंटों को कमीशन देने पर होने वाले व्यय को सीमित करती है।