IC24 - जीवन बीमा का वैधानिक पक्ष परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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भारतीय राष्ट्रीयता या मूल निवासी व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा में पॉलिसियाँ जारी की जा सकती हैं बशर्ते प्रीमियम विदेशी मुद्रा निधि से भुगतान किया जाए।
बीमाकर्ता गैर-निवासियों को भारत या विदेशों में अपने कार्यालयों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में अंकित पॉलिसियाँ जारी कर सकते हैं बशर्ते प्रीमियम विदेशी मुद्रा में एकत्र किया जाए।
मौजूदा निर्देशों के संदर्भ में, आईआरडीए के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों के लिए पुनर्बीमा व्यवस्था कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर तय की जानी चाहिए एवं जिसे आईआरडीए के परामर्श से संबंधित बीमा कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
बीमाकर्ता विदेश में किए गए जीवन बीमा कारोबार से संबंधित लेनदेन एवं व्यय को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के बाहर किसी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा खातों को खोल सकते हैं, रख सकते हैं एवं रखरखाव में ज्ञापन के निर्धारित नियमों के अनुसार कर सकते हैं।
बीमाकर्ता अपने कार्यालयों के सभी सामान्य खर्चों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा शेष का उपयोग कर सकते हैं।