आई सी 38 (IC38) हिंदी में जीवन बीमा एजेंट परिक्षा के लिए अध्ययन नोट्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स

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  • राष्ट्रीय आयोग (नैशनल कमीशन) - यह राज्य आयोग द्वारा पारित आदेश की अपीलों की सुनवाई कर सकता है और अपने मूल अधिकार क्षेत्र में यह ऐसे विवादों को विचार के लिये लेता है जहां वस्तुओं / सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 100 लाख रुपए से अधिक का है।
  • राष्ट्रीय आयोग (नैशनल कमीशन) - इसका राज्य आयोग पर पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है।
  • बीमा लोकपाल (ओम्बड्समैन) - बीमाधारक और बीमा कंपनी की आपसी सहमति से प्रसंग की शर्तों के भीतर एक मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में कार्य क्र सकते है।
  • लोकपाल के पास निमांकित शिकायतें की जा सकती है - यदि बीमा कंपनी द्वारा शिकायत रद्द (अस्वीकार) की हो। , बीमा कंपनी द्वारा शिकायत प्राप्त किए जाने के बाद एक माह के भीतर यदि शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला हो , शिकायतकर्ता बीमा कंपनी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हो। , बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार की तिथि से एक वर्ष के भीतर यदि शिकायत की जाती हो। , शिकायत किसी भी अदालत या उपभोक्ता फोरम मध्यस्थता में लंबित नहीं हो।
  • संचार और ग्राहक संबंध - सेवा और संबंध दोनों का अनुभव ही अंतत: यह रुपरेखा तैयार करता है कि ग्राहक कंपनी को किस प्रकार देखेंगे। , हर रिश्ते की शुरुआत आकर्षण से होती है :, एक रिश्ते का दूसरा तत्व है व्यक्ति की मौजूदगी - जरूरत के समय वहां मौजूद रहना

IC 38 Life - Hindi (हिंदी)

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