आई सी 38 (IC38) हिंदी में जीवन बीमा एजेंट परिक्षा के लिए अध्ययन नोट्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स

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  • प्रत्येक पॉलिसी एक अलग न्यास होगी। पत्नी या बच्चा (18 वर्ष से अधिक की उम्र का) में से एक न्यासी हो सकता है।
  • पॉलिसी अदालत की कुर्की, लेनदारों और यहां तक कि बीमित के नियंत्रण से बाहर होगी।
  • दावा राशि का भुगतान न्यासियों को किया जाएगा।
  • पॉलिसी का समर्पण नहीं किया जा सकता है और न तो नामांकन और न ही समनुदेशन की अनुमति दी जाती है।
  • अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त और प्रबंधित करने के लिए एक विशेष ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं करता है तो पॉलिसी के तहत प्राप्त धन उस राज्य के आधिकारिक न्यासी को देय हो जाती है जिसमें बीमा कराने वाला करने वाला कार्यालय स्थित है।

IC 38 Life - Hindi (हिंदी)