आई सी 38 (IC38) हिंदी में जीवन बीमा एजेंट परिक्षा के लिए अध्ययन नोट्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स

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  • बीमा अधिनियम के अनुसार, - प्रीमियम राशि, बीमा अनुबंध प्रारंभ होने की तारीख से पहले अग्रिम में भुगतान किया जाएगा
  • बीमा अधिनियम, 1938 की की धारा 64VB - यह प्रावधान करती है कि कोई भी बीमा कंपनी किसी जोखिम को उस समय तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि अग्रिम में प्रीमियम प्राप्त नहीं होता है या भुगतान किए जाने की गारंटी नहीं दी जाती है या निर्धारित तरिके से अग्रिम में भुगतान नहीं किया जाता है
  • प्रीमियम भुगतान की विधि - नगदी भारत में किसी भी अनुसूचित बैंक में आहरित (चेक, डिमांड ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर के चेक जैसा कोई भी मान्यता प्राप्त बैंकिंग) पोस्टल मनीऑर्डर;, क्रेडिट या डेबिट कार्ड;, बैंक गारंटी या नकदी जमा राशि; इंटरनेट;, ई-ट्रांसफर बैंक हस्तांतरण के माध्यम से प्रस्तावक या पॉलिसीधारक या जीवन बीमाधारक के स्थायी निर्देश से प्रत्यक्ष जमा (डायरेक्ट क्रेडिट); कोई अन्य विधि या भुगतान जो प्राधिकरण द्वारा समय - समय अनुमोदित किया जा सकता है;
  • एक वारंटी - पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है जिसका अनुबंध की वैधता के लिए पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, वारंटी एक अलग दस्तावेज नहीं है, यह कवर नोट और पॉलिसी दस्तावेज़ दोनों का हिस्सा है
  • पृष्ठांकन - अगर पॉलिसी जारी करने के समय इसके कुछ नियमों और शर्तों को संशोधित करने की जरूरत होती है, तो यह काम संशोधन / परिवर्तन निर्धारित करके पृष्ठांकन नामक एक दस्तावेज़ के माध्यम से पूरा किया जाता है

IC 38 Life - Hindi (हिंदी)

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