IC45 - साधारण बीमा बीमांकन परिक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक्स और नोट्स
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आईआरडीए ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2002 में जारी किये है।
किसी भी बीमा उत्पाद के विवरणिका में बीमा आवरण के अनुलाभों की सीमा तथा मात्रा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसमें बीमा आवरण की वारंटियों, अपवादों और शर्तों, उत्पाद में दिये गये राइडर या राइडरों तथा उनके अनुलाभों की भी स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए।
जहाँ संभाव्य ग्राहक बीमाकर्ता या उसके एजेंट या बीमा मध्यस्थ को सलाह पर निर्भर हो वहाँ ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वह ग्राहक को निष्पक्ष सलाह दे।
बीमाकर्ता द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की शीघ्रता तथा दक्षता से छान - बीन की जाए तथा अपने निर्णयों के बारे में प्रस्तावक को प्रस्ताव प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सूचित किया जाए।
प्रत्येक बीमाकर्ता के पास पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निवारण की उचित कार्यप्रणाली तथा प्रभावी तंत्र होना चाहिए।